यूपी में कोरोना के लिए योगी सरकार की बढ़ी और सख्ती, अब सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर पांच सौ रुपया जुर्माना

By Tatkaal Khabar / 20-04-2021 03:31:21 am | 23764 Views | 0 Comments
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उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले देखकर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महामारी अधिनियम-2020 में बड़ा संशोधन किया है। प्रदेश में किसी के भी बिना मास्क के मिलने पर एक हजार और सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर पांच सौ रुपया जुर्माना लगाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में अब मास्क नहीं पहनने व शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने के साथ ही सार्वजनिक जगह पर थूकने पर जुर्माना लिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना महामारी अधिनियम-2020 में आठवां संशोधन किया गया है। अब इसके तहत अब बिना मास्क पकड़े जाने पर 1000 रुपया जुर्माना लगेगा। वहीं दोबारा बिना मास्क के पाए जाने पर 10 हजार रुपए भरना होगा। इतना ही नहीं अब तो सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 500 रुपया का जुर्माना भरना पड़ेगा।