आतंकी हाफिज सईद, यासीन मलिक पर UAPA के तहत कसेगा शिकंजा, NIA कोर्ट ने दिया आरोप तय करने का आदेश
19 मार्च। जम्मू कश्मीर आतंकी फंडिंग केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी कोर्ट (NIA Court) ने अपना फैसला सुना दिया है। मामले में अलगाववादी और आतंकी गतिविधियों में शामिल होकर जम्मू और कश्मीर राज्य में अशान्ति फैलाने पर कई आतंकियों पर शिकंजा कसने का आदेश दिया है। एनआईए ने लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद (Hafiz Saeed) और हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन, यासीन मलिक, मसरत आलम, शब्बीर शाह समेत कई अलगाववादियों के विरुद्ध गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की कोर्ट ने शनिवार को एक अहम फैसला सुनाया है। जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन, शब्बीर शाह, यासीन मलिक, मसरत आलम समेत कश्मीर के कई अलगाववादी नेताओं के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि ( रोकथाम) अधिनियम (UAPA Act) की धाराओं के तहत आरोप साबित करने का आदेश है।
UAPA के तहत कई आतंकियों के पर कसेगा शिकंजा गत 16 मार्च को NIA के विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने पारित एक आदेश में कहा था कि गवाहों के बयान और दस्तावेजी सबूतों ने लगभग सभी आरोपियों को एक-दूसरे के साथ और अलगाव के एक सामान्य उद्देश्य से जोड़ा है। वहीं अब जम्मू कश्मीर राज्य में अशांति फैलाने और आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग करने के मामले में एनआईए के निर्णय के बाद कई आतंकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर होंगे।
एनआए कोर्ट ने अपने आदेश में व्यवसायी जहूर अहमद शाह वटाली, बिट्टा कराटे, कश्मीरी राजनेता और पूर्व विधायक इंजीनियर रशीद, नईम खान, बशीर अहमद भट उर्फ पीर सैफुल्ला, आफताब अहमद शाह और अवतार अहमद शाह समेत कई अन्य के विरुद्ध आरोप तय करने का भी आदेश दिया है। आतंकियों पर आपराधिक साजिश, गैरकानूनी गतिविधियां में संलिप्त रहने और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे आरोप हैं। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले का जिम्मेदार हाफिज सईद (Hafiz Saeed) को माना जाता है। एनआईए कोर्ट (NIA Court) ने यह माना है कि हाफिज सईद, यासीन मलिक, सैयद सलाहुद्दीन जैसे लोगों ने आतंक फैलाने के लिए फंडिंग की थी। देश के अलग-अलग हिस्सों में आतंकवादी हमले के लिए पैसा पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों की ओर से भेजा गया था। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि खूंखार आतंकी हाफिज सईद ने मुंबई आतंकी हमले के लिए भारत में फंडिंग की थी। अब तक 31 लोगों के विरुद्ध UAPA तहत हुई कार्रवाई भारत सरकार की ओर से अब तक 31 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया गया है।
गृह मंत्रालय ने UAPA कानून के तहत इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की है। संसद के सदन में बजट सत्र के पहले चरण में सांसद ए विजयकुमार के सवाल पर गृह मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई थी। सदन में गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि देश में मोस्ट वांटेड कैटेगरी की लिस्ट में 31 लोग शामिल हैं और उनकी हर हरकत पर नजर रखी जाती है। आपको बता दें कि UAPA के लिस्ट में पहला नाम मौलाना मसूद अजहर का है, दूसरे नंबर पर हाफिज सईद है। इसके बाद दाऊद इब्राहिम कास्कर, जकी-उर-रहमान लखवी, सैयद सलाहुद्दीन जैसे लोगों के नाम हैं।
संयुक्त राष्ट्र की आतंकी सूची में हाफिज सईद का नाम हाफिज सईद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का लीडर है। यह संगठन मुंबई हमले का जिम्मेदार है। साल 2008 में हुए इस हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए थे। मृतकों में 6 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। जिसके बाद संयुक्त राष्ट ने हाफिज सईद पर शिकंजा करते हुए उसका नाम आतंकियों की सूची में डाल दिया था।