सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ को 14 जून तक देश लौटने का दिया आदेश
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को गुरुवार तक देश लौटने का आदेश दिया है। अदालत ने मुशर्रफ की लगातार अनुपस्थिति को लेकर फटकार के तौर पर यह आदेश दिया है।
जियो न्यूज के मुताबिक, प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार ने चेतावनी दी है कि यदि वह अदालत में दोपहर दो बजे तक पेश नहीं होते हैं तो उनकी गैरहाजिरी में उनके चुनाव लड़ने की योग्यता पर फैसला लिया जाएगा।
प्रधान न्यायाधीश निसार 2013 के आम चुनाव में मुशर्रफ के नामांकन पत्र को अस्वीकार करने के खिलाफ उनकी अपील की सुनवाई कर रहे तीन न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं।
बीते हफ्ते सर्वोच्च न्यायालय ने मुशर्रफ को 25 जुलाई के आम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अनुमति दे दी थी। अदालत ने यह अनुमति इस शर्त पर दी थी कि वह 13 जून को लाहौर में अदालत के समक्ष पेश होंगे।
अदालत ने कहा था कि मुशर्रफ के नामांकन पत्र की नियति का फैसला मौजूदा मामले के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। अदालत ने यह भी कहा है कि उन्हें हाजिर होने पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।