अब यू पी मे इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी पाने के लिए पोर्टल upevsubsidy.in पर करना होगा आवेदन, 13 अक्टूबर 2023 से पहले करे आवेदन

By Rupali Mukherjee Trivedi / 15-07-2023 01:34:18 am | 5250 Views | 0 Comments
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लखनऊ, 15 जुलाई। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) को प्रोत्साहित कर रही योगी सरकार ने आखिरकार क्रय सब्सिडी को लेकर पोर्टल पर आवेदन किए जाने को हरी झंडी दे दी है। वो ग्राहक जिन्होंने 14 अक्टूबर 2022 के बाद प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद की है, उन्हें योगी सरकार द्वारा सब्सिडी पाने के लिए पोर्टल पर आवेदन करना होगा। सही तरह से आवेदन करने के बाद वेरिफिकेशन के उपरांत पात्र व्यक्ति को उसके खाते में सब्सिडी की राशि प्रदान कर दी जाएगी। जल्द ही यह पोर्टल आवेदकों के लिए क्रियाशील हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 में निहित क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन की शर्तों का निर्धारण कर दिया है। इसी के आधार पर पात्र आवेदकों को नीति का लाभ मिलेगा। 13 अक्टूबर तक करना होगा आवेदन उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के अंतर्गत क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन योजना अधिसूचित होने की तिथि 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2023 तक प्रभावी होगी। क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र आवेदक को वेबपोर्टल upevsubsidy.in पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। पात्र आवेदक वे होंगे, जिन्होंने नीति की अधिसूचना की तिथि के बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन का क्रय एवं पंजीयन कराया हो। निर्धारित समयसीमा में आवेदन नहीं करने वालों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। वाहन वर्ग के हिसाब से मिलेगी सब्सिडी प्रमुख सचिव वेंकटेश्वर लू द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक वाहन वर्ग में क्रय सब्सिडी का वितरण नीति में निहित व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। इसके अनुसार प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। पहले दो लाख 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को 5,000 रुपए प्रति वाहन सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसी तरह, पहले खरीदे गए 25 हजार 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को 01 लाख रुपए प्रतिवाहन की सीमा तक सब्सिडी प्राप्त होगी। वहीं प्रदेश में खरीदी गई शुरुआती 400 ई बसों (गैर-सरकारी) को 20 लाख रुपए प्रति वाहन की सीमा तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा। ई गुड्स कैरियर पर फैक्ट्री लागत का 10 प्रतिशत तक अनुमन्य होगा। पहले 1000 ई-गुड्स कैरियर की खरीद पर एक लाख रुपए प्रति वाहन की सीमा तक सब्सिडी प्राप्त होगी। व्यक्तिगत खरीदारों को एक ही वाहन पर मिलेगी सब्सिडी व्यक्तिगत क्रेताओं को क्रय सब्सिडी केवल एक ही 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या ई बस या ई- गुड्स कैरियर के क्रय पर अनुमन्य होगी। एग्रीगेटर्स, फ्लीट ऑपरेटर क्रेताओं को क्रय सब्सिडी अधिकतम दस 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के कय पर तथा अधिकतम पांच ई-बस या ई-गुड्स कैरियर के क्रय पर अनुमन्य होगी। इस योजना के अंतर्गत क्रय सब्सिडी किसी भी क्रेता को इस योजना की प्रभावी अवधि में एक ही बार अनुमन्य होगी। अनुमन्य क्रय सब्सिडी प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी, जिसे क्रेता को डीलर से सत्यापन के बाद सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। यदि किसी स्थिति में क्रेता द्वारा बिना बैट्री के वाहन का क्रय किया जाता है तो उस पर अनुमन्य क्रय सब्सिडी का केवल 50 प्रतिशत ही प्रदान किया जाएगा। आवेदन में किसी भी प्रकार की गलत सूचना दिए जाने पर आवेदक क्रय सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होगा तथा आवेदक के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। आवेदन के सत्यापन के बाद खाते में मिलेगी सब्सिडी क्रय सब्सिडी पाने के लिए पात्र आवेदक को स्वयं के नाम के बैंक खाते का विवरण आवेदन के समय देना होगा। आवेदन मात्र से ही आवेदक क्रय सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होगा। परिवहन विभाग द्वारा आवेदक का सत्यापन करते हुए आवेदक की पात्रता सुनिश्चित होने के बाद ही आवेदक के संबंधित बैंक खाते में क्रय सब्सिडी वितरित की जाएगी। प्रथम चरण में इलेक्ट्रिक वाहन एवं इलेक्ट्रिक वाहन क्रेता के विवरणों का सत्यापन संबंधित मोटर वाहन डीलर द्वारा किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के समय आवेदक को अपनी फोटो व हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे, ताकि फोटो व हस्ताक्षर का सत्यापन वाहन डेटाबेस में वाहन पंजीयन के समय अपलोड किए गए फॉर्म 20 में चस्पा फोटो व हस्ताक्षर से संबंधित आरटीओ द्वारा किया जा सके।