यूपी में 'लव जिहाद' पर होगी उम्र कैद, योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किया विधेयक

By Rupali Mukherjee Trivedi / 30-07-2024 08:16:37 am | 5278 Views | 0 Comments
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यूपी की योगी सरकार ने अब 'लव जिहाद' पर और सख्ती करने का फैसला किया है. इस तरह के अपराध पर अब उम्रकैद की सजा होगी. इससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सोमवार को सदन में पेश किया. इस विधेयक में कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ा दी गई. लव जिहाद के तहत नए अपराध भी शामिल किए गए हैं. इस विधेयक में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के तहत अपराध के दायरे में लाने की तैयारी है. दरअसल, लव जिहाद के खिलाफ 2020 में योगी सरकार ने पहला कानून बनाया था जिसे और कड़ा करने का अध्यादेश आज सदन में पेश किया गया है. इसे कल यानी की 30 जुलाई को सदन में पास कराया जा सकता है. अब तक 10 साल की सजा का था प्रावधान यूपी सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया था. इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था. इस विधेयक के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा. झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा. स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा. विधेयक के मुताबिक जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15000 रुपए जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान था. यदि दलित लड़की के साथ ऐसा होता है तो 25000 रुपए जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल की सजा का प्रावधान था.