कैबिनेट ने तीन तलाक बिल को मंजूरी दी
नई दिल्ली :केंद्र सरकार ने गुरुवार को तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) से जुड़े मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 को कुछ संशोधन के साथ मंजूरी दे दी. विधेयक में तीन तलाक को गैर जमानती अपराध तो माना गया है लेकिन अब मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार होगा.
केंद्रीय कैबिनेट की ओर से पारित विधेयक में एक और संशोधन यह किया गया है कि पीड़ित के रिश्तेदार जिससे उसका खून का रिश्ता हो, वह भी इस मामले में शिकायत दर्ज कर सकता है.
पिछले संसद सत्र में राज्यसभा में इस विधेयक को पारित कराने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस देखने को मिली थी. विपक्ष ने इस विधेयक में कई खामियां गिनाते हुए प्रवर समिति में भेजने की मांग की थी. कांग्रेस ने लोकसभा में बिल में पीड़ित महिला को पति के जेल जाने के बाद गुजारा भत्ता दिए जाने की मांग की थी लेकिन यह संशोधन निचले सदन में गिर गया.
एक तरफ कांग्रेस इस मामले में सहयोग की बात कर रही है तो दूसरी तरफ सहयोग के बदले शर्त भी रख दी है कि तीन तलाक विरोधी विधेयक में महिलाओं के लिए गुजारा भत्ते का प्रावधान हो.