अगर आपके पास हैं पुराने नोट तो देना पड़ेगा जुर्माना, बैंकों ने नियम बदले...

By Tatkaal Khabar / 01-03-2017 04:02:22 am | 24848 Views | 0 Comments
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सरकार ने नोटबंदी के बाद प्रचलन से बहार हुए नोटों को लेकर एक कानून को अधिसूचित कर दिया है, जिसके मुताबिक़ किसी के पास 500 और 1000 के 10 से ज्यादा नोट मिलने पर कार्रवाई की जा सकती है। किसी व्यक्ति के पास तय सीमा से ज्यादा नोट पाए जाते हैं तो उसे 10 हजार रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। गुरुवार को बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़े एक और नियम की घोषणा की गई। इसके मुताबिक़ अब होम ब्रांच में एक दिन में 25 हजार की निकासी तक किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। बैंकों ने ट्रांजेक्शन के अलग-अलग नियम बनाए हैं। पुराने नोटों को लेकर कानून के अधिसूचित होने के बाद 500 और 1000 रुपए के 10 से ज्यादा नोट रखना अपराध है। लेकिन ऐसे लोगों और संस्थानों को 500 और हजार के 25 पुराने नोट रखने की छूट दी गई है जिनका मकसद मुद्रा शास्त्र के तहत शोध और अध्ययन है। दोषी पाए जाने पर कानून के मुताबिक़ 10 हजार रुपए का जुर्माना या जब्त राशि का पांच गुना वसूल किया जाएगा। यानी अगर आपके पास 2 लाख रुपए के पुराने नोट मिलते हैं तो आपको करीब 10 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर देने पड़ सकते हैं। 1 मार्च से बैंकों ने नया नियम लागू किया है। इसके मुताबिक़ निजी बैंक तय सीमा से ज्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शन या कैश विदड्रॉल पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगाएंगे। एचडीएफसी ने अपने किसी भी ग्राहक को एक महीने में चार बार कैश निकालने और जमा करने पर फ्री ट्रांजैक्शन छूट दी है। लेकिन आगे के सभी ट्रांजैक्शन में हर ट्रांजैक्शन पर 150 रुपये प्रति की डर से चार्ज लेगी। सम्बंधित व्यक्ति को अलग से टैक्स और सेस भी देना होगा। सरकारी बैंक एसबीआई ने भी कैश ट्रांजैक्शन के लिए नियम बनाया है जो 1 अप्रैल से लागू होंगे। इसके तहत अब कोई भी खाताधारक होम ब्रांच में महीने में केवल तीन बार कैश लेनदेन कर सकता है। ग्राहकों को 3 टांजैक्शन में फ्री सुविधा दी गई है। आगे के हर ट्रांजैक्शन पर 50 रुपए वसूला जाएगा। एक्सिस ने भी ग्राहकों को एक महीने में 5 ट्रांजैक्शन फ्री की सुविधा दी है। इससे ज्यादा ट्रांजेक्शन पर चार्ज वसूला जाएगा।