राज्यपाल राम नाइक ने विद्यालयों के फीस न बढ़ाये जाने संबंधी अध्यादेश पर अपनी स्वीकृति प्रदान की

By Tatkaal Khabar / 09-04-2018 04:52:39 am | 11641 Views | 0 Comments
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लखनऊः 9 अप्रैल, 2018
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने राज्य सरकार द्वारा प्रेषित ‘उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश 2018’ पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। मौजूदा समय में राज्य विधान मण्डल सत्र में न होने के कारण एवं विषय की तात्कालिकता को देखते हुए राज्यपाल ने अध्यादेश पर विधिक परीक्षणोपरान्त अपनी स्वीकृति प्रदान की है। अध्यादेश से संबंधित पत्रावली आज राज्यपाल के अनुमोदन हेतु राजभवन को प्राप्त हुई थी।  
‘उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश 2018’ के प्राविधान प्रदेश में संचालित हो रहे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, इण्टरनेशनल बेक्कलाॅरेट और इण्टरनेशनल जनरल सर्टीफिकेट आॅफ सेकेण्डरी एजूकेशन या सरकार द्वारा समय-समय पर परिभाषित किन्हीं अन्य परिषदों द्वारा मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त ऐसे समस्त स्ववित्तपोषित पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई-स्कूल और इण्टरमीडिएट काॅलेजों पर लागू होंगे जिनमें किसी छात्र के लिए कुल सम्भावित शुल्क रूपये बीस हजार वार्षिक से अधिक हो। अध्यादेश के प्राविधान उक्त परिषदों में से किसी परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त/सम्बद्ध अल्पसंख्यक संस्थाओं पर भी लागू होंगे। अध्यादेश के प्राविधान स्वतंत्र पूर्व प्राथमिक विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे।
‘उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश 2018’ गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से लागू माना जायेगा।