उत्तर प्रदेश में अब शॉपिंग मॉल में बिक सकेगी शराब…यूपी सरकार ने जारी किया आदेश
लखनऊ. उत्तर प्रदेश के शॉपिंग मॉल में भी अब शराब (Liquor) बिक सकेगी। प्रदेश के आबकारी विभाग की ओर से विदेशी शराब के प्रीमियम रिटेल वेंड्स के लाइसेंस की व्यवस्था की गई है। इसके तहत शॉपिंग मॉल में महंगी शराब की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। इसके साथ ही शराब के पुराने स्टॉक के निस्तारण के लिए भी नियमवाली बनाई गई है। अबी तक इस तरह की कोई व्यवस्था पहले नहीं थी।
यह निर्णय कैबिनेट बाई सर्कुलेशन किया गया है। वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद स्टॉक में रहने वाली शराब के निस्तारण के लिए नियमावली बनाई गई है। इसके अलावा पहले श्रेणी एक के तहत 1.5 प्रतिशत तक वेस्टेज निर्धारित था, उसे घटाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं श्रेणी दो में 2 प्रतिशत निर्धारित वेस्टेज को 1 प्रतिशत कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह निर्धारण काफी पुराना था। उसके बाद से कई नई तकनीक आ गई हैं, जिसके कारण वेस्टेज निर्धारण में परिवर्तन किया गया है। वेस्टेज की मात्रा अधिक होने पर जुर्माने का निर्धारण ड्यूटी फीस के आधार पर तय होगा।