UP:अब गाड़ी चलाते समय फोन पर की बात तो 10000 रुपये देना पड़ेगा जुर्माना

By Tatkaal Khabar / 31-07-2020 03:06:48 am | 12843 Views | 0 Comments
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अगर आप यूपी में रहते हैं और अपने यातायात के लिए कोई वाहन चलाते हैं , तो एक नजर इस खबर पर जरूर डाल लें. असल में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी मोटरयान नियमावली (UP Motor Vehicle Act) के तहत बढ़ी हुई दरों का शासनादेश जारी कर दिया है .
लोग गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करते रहते हैं. अब ऐसा करने वालों की खैर नहीं है. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब यातायात के नियम और सख्त कर दिए हैं. यदि आपने इन नियमों का पालन नहीं किया तो आपको सजा और जुर्माना भरना पड़ सकता है.

उत्तर प्रदेश में यदि अब दोपहिया गाड़ी चलाते समय हेल्मेट न लगाया और कार चलाते समय सीट बेल्ट नहीं बांधा तो दोगुना जुर्माना भरना होगा. वहीं गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है. इसमें पहली बार पकड़े जाने पर एक हजार रुपये तथा दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार रुपये का चालान कटेगा.
योगी सरकार ने यातायात नियमों की नई अधिसूचना गुरुवार को जारी की है. प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह ने ये अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि गलत पार्किंग की तो पहली बार 500 रुपये तथा दूसरी बार सीधा 1500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा. वहीं फायर ब्रिगेड अथवा एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया तो 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा.