इनकम टैक्स से जुडे़ बिल को संसद से मिली मंजूरी,जनता को मिलेगा फ़ायदा

By Tatkaal Khabar / 22-09-2020 02:45:05 am | 13346 Views | 0 Comments
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संसद ने संसद में टैक्सेशन और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में राहत और संशोधन) विधेयक, 2020 को मंजूरी (Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill, 2020) दे दी है। ये बिल उन अध्यादेशों का स्थान लेगा। जिनमें कई तरह की टैक्स छूट दी गई है। जैसे, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return- ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख इस बार  30 नवंबर, 2020 कर दिया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते टैक्स तारीख में बदलाव करने का फैसला किया है।


आम लोगों को मिलेगी राहत- अध्यादेश के बाद अब नए बिल को मिली मंजूरी के तहत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 30 नवंबर 2020 हो गई है। इसके अलावा अन्य टैक्स संबंधित फॉर्म और रिपोर्ट (जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आदि) दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2020 है।

TDS-TCS में 25 फीसदी छूट -इसके साथ ही अगले साल तक टीडीएस और टीसीएस के लिए 25 फीसदी छूट दी जा रही है, जो कि अगले साल 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगी। यह सभी पेमेंट पर लागू होगा चाहे वह कमीशन हो, ब्रोकरेज हो या कोई अन्य पेमेंट। इससे 50,000 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी लोगों के हाथों में रहेगी। जिनके भी रिफंड लंबित हैं, उन्हें जल्द से जल्द भुगतान किया जाएगा।आपको बता दें कि टीडीएस विभिन्न तरह के आय के स्रोत पर काटा जाता है। इसमें सैलरी, किसी निवेश पर मिले ब्याज या कमीशन शामिल हैं।
विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जिन कंपनियों के टैक्स विवाद बाकी हैं, वह अब 31 दिसंबर 2020 तक बिना किसी ब्याज के टैक्स दे सकती हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत लंबित विवादों के निपटारे की चाह रखने वाले करदाता अब 31 दिसंबर 2020 तक आवेदन कर सकेंगे।
टैक्सेशन और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में राहत और संशोधन) विधेयक, 2020  में पीएम केयर्स फंड को लेकर भी मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 को काबू करने के लिए मार्च में लॉकडाउन की घोषणा की।