ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन कराने का अंतिम मौका, इस तारीख के बाद आपका DL बन जाएगा रद्दी कागज
नई दिल्ली. ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है. परिवहन विभाग (Transport Department) के द्वारा पुराने ड्राइविंग लाइसेंस (Old DL) रखने वालों को ऑनलाइन रजिस्ट्रे्शन (Online Registration) कराने का अंतिम मौका (Last Chance) दिया जा रहा है. परिवहन विभाग ने देश के सभी जिलों के डीटीओ (DTO) को कहा है कि हस्तलिखित डीएल को जल्द से जल्द ऑनलाइन करें. विभाग का कहना है कि बैकलॉक इंट्री का प्रावधान भारत सरकार के सारथी वेबपोर्टल पर 12 मार्च तक ही उपलब्ध रहेगा. इसलिए 12 मार्च के बाद से हस्तलिखित निर्गत लाइसेंस वाले ड्राइविंग लाइसेंस की बैकलॉक इंट्री नहीं की जा सकेगी.
बता दें कि भारत सरकार के निर्देश के बाद वैसे ड्राइविंग लाइसेंसधारक, जिनका डीएल बुकलेट या हाथ से लिख कर जारी हुआ है या फॉर्म या बुकलेट की तरह है, वे सभी भी अब ऑनलाइन किए जाएंगे. ऐसे लोगों से 12 मार्च को शाम चार बजे तक राज्यों के जिला परिवहन कार्यालयों में मूल लाइसेंस के साथ ऑनलाइन इंट्री कराना अनिवार्य होगा. परिवहन विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी आरटीओ को आदेश जारी कर दिया है.
हस्तलिखित डीएल का अब क्या होगा?
बता दें कि हस्तलिखित डीएल को रखने में काफी दिक्कत आती है. इनके भीगने, फटने या खराब होने का डर हमेशा बना रहता है. लेकिन, चिप वाले कार्ड के खराब होने का खतरा लगभग नहीं के बराबर होता है. साथ ही लाइसेंस चेकिंग के दौरान इस तरह के डीएल को लेकर संदेह से भी छुटकारा मिलेगा. आॉनलाइन हो जाने के बाद डीएल की पूरी जानकारी सारथी वेबपोर्टल पर उपलब्ध रहेगी, जिसे कोई भी कहीं भी देख सकता है.
कोरोना काल में आम लोगों को कई तरह की रियायतें मिल रही हैं. इसी क्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भी ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, परमिट सहित आरटीओ से जुड़े कई कामों को लेकर बार-बार तारीख बढ़ाई, लेकिन अब इस तरह की छूट को खत्म किया जा रहा है. ऐसे में आज की तारीख में डीएल का आधार से लिंक करना एक जरूरी काम हो गया है. इसलिए डीएल ऑनलाइन होने से सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी. इसलिए परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड को लिंक कराने का आदेश भी जारी किया है.