8 बाल एवं किशोर श्रमिकों का चिन्हाकन किया गया-जिलाधिकारी लखनऊ
लखनऊ-24अप्रैल 2017, जिलाधिकारी जी0एस0प्रियदर्शी के निर्देशानुसार बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अन्तर्गगत श्रम विभाग के श्रम प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में बाल एवं किशोर श्रमिको के चिन्हाकन हेतु अभियान चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत आज नेशनल हाईवे-56, गोसाईगंज, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ क्षेत्र में अभियान चलाया गया जिसमें विभिन्न प्रतिष्ठानों-मेसर्स गाडी धुलाई सेन्टर, दिलीप आटो सेन्टर, सैनिक ढाबा, कल्लू टू व्हीलर रिपेयरिंग सेन्टर एवं गायत्री आटो वर्कशाप आदि में नियोजित 08 बाल एवं किशोर श्रमिको (सुरेन्द्र, दीपक, अंशु, शैलेश, अमरेश, ललित, गुलशन एवं इलियास ) का चिन्हाकन कर उनको कार्य से अवमुक्त कराकर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
जिलाधिकारी ने जन सामान्य से अपील की है कि जिन भी प्रतिष्ठानों में बालक एवं किशोरों( 18 वर्ष तक आयु के ) को नियोजित पाते है तो वे इसकी सूचना श्रम विभाग या चाइल्ड लाइन को दें। जिससे तत्काल कार्यवाही की जा सके