लंदन के जेल में 86 दिन से बंद नीरव मोदी को अदालत से नहीं मिली जमानत..
PNB के साथ धोखाधड़ी कर देश छोड़कर भागे हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत अर्जी को ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। नीरव की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई थी। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट से भी 3 बार याचिका खारिज होने के बाद नीरव ने 31 मई को हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। वह 86 दिन से लंदन की वांड्सवर्थ जेल में है। 19 मार्च को उसकी गिरफ्तारी हुई थी।
नीरव मोदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को जस्टिस इंग्रिड सिमलर ने कहा था कि यह मामला महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर विचार करने के लिए कुछ समय की जरूरत होगी और वह बुधवार अपना फैसला सुनाएंगी। सुनवाई के दौरान नीरव मोदी के वकील क्लेयर मोंटगोमरी ने दलील दी थी कि नीरव मोदी हीरा व्यापारी हैं। इस मामले में भारत सरकार का पक्ष क्राउन प्रोसीक्यूशन सर्विस (सीपीएस) रख रही है। सीपीएस ने कहा कि नीरव मोदी फरार हो सकता है।
सुनवाई के दौरान नीरव मोदी के वकील ने दलील दी थी कि सफेदपोश अपराध में पलायन की दर कम है। वहीं जज ने कहा था कि हो सकता है कि उनकी इच्छा ऐसी न हो, लेकिन ऐसा संभव है। नीरव के वकील ने कहा था कि स्विट्जरलैंड और अन्य स्थानों पर उनकी संपत्ति फ्रीज की गई हैं। फायरस्टार की घटना के बाद ज्यादातर मामलों में ऑफिस होल्डर्स ग्रुप की संपत्ति रखते हैं।
नीरव मोदी की वकील के तर्क पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रख रहे क्राउन प्रॉसेक्यूशन सर्विस ने कहा था कि आरोप फर्जीवाड़ा और आपराधिक कृत्य के हैं। इस पर न्यायाधीश ने कहा है कि ये बस आरोप हैं। इन्हें तय समय-सीमा के भीतर निपटाना होगा। यह अनसिक्यॉर्ड लेंडिंग का मामला है।