GST का सालाना रिटर्न भरने के लिए दो माह की मोहलत

By Tatkaal Khabar / 21-06-2019 03:11:18 am | 11365 Views | 0 Comments
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जीएसटी काउंसिल ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम तारीख दो महीने बढ़ा दी है। अब उन्हें अगस्त तक रिटर्न दाखिल करना होगा। मोदी सरकार की वापसी के बाद हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में की फैसले लिए गए।

आधार नंबर से होगा जीएसटी पंजीकरण

काउंसिल ने नई फर्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया सरल करते हुए 12 अंकों के आधार नंबर का इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी है। सरकार ने कर चोरी रोकने के उद्देश्य से सभी मल्टीप्लेक्सों में ई-टिकट जारी करना अनिवार्य कर दिया है।


केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई काउंसिल की बैठक में नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी का कार्यकाल दो साल बढ़ाने का भी फैसला किया गया। ताकि जीएसटी की दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को मिलना सुनिश्चित किया जा सके।

अथॉरिटी को दस फीसदी जुर्माना लगाने का भी अधिकार

राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने काउंसिल की बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में फैसलों को उपभोक्ता हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि काउंसिल ने फैसला किया है कि अगर दरों में कटौती का लाभ नहीं दिया जाता है कि अथॉरिटी 25 हजार रुपये जुर्माने के साथ गलत तरीके से कमाए गए लाभ की राशि जमा करानी होगी। अगर यह राशि 30 दिन के भीतर जमा नहीं किया गया तो कंपनी पर दस फीसदी जुर्माना और लगाया जा सकता है।