ICJ में भारत के पक्ष में फैसला,कुलभूषण की फांसी पर लगी रोक...

By Tatkaal Khabar / 17-07-2019 02:31:35 am | 12338 Views | 0 Comments
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हेग : पाकिस्तानी जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) से भारत को बड़ी सफलता हासिल हुई है. वहीं, इस मामले में पाकिस्तान को करारा झटका लगा है. करीब 42 पन्ने के अपने फैसले में आईसीजे ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान को निर्देश दिया है कि वह सजा की समीक्षा करे. 

नीदरलैंड के द हेग में भारत के सच और पाकिस्तान के झूठ पर सुनवाई हुई. पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है. आज कुलभूषण यादव के मुद्दे पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 16 जजों की बेंच ने सुनवाई की.. आईसीजे ने कुलभूषण की फांसी पर रोक लगा दी है. 16 में से 15 जजों ने भारत के पक्ष में वोट किया.कोर्ट ने पाकिस्तान को फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है. आईसीजे की कानूनी सलाहकार रीमा ओमेर ने ट्वीट किया है कि जाधव को काउंसलर एक्सेस मिलेगा. जाधव केस में सुनवाई करने वाले 16 जज में एक भारतीय और एक पाकिस्तान जज भी शामिल रहे. जिसके बाद पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को करारा जवाब मिला. 


बता दें कि जाधव को मार्च 2016 को पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने बलूचिस्तान प्रांत में ईरान की सीमा से कुछ किलोमीटर दूर मशाकेल शहर से गिरफ्तार किया था. पाकिस्तान का कहना है कि जाधव ईरान से पाकिस्तान में घुसे थे. पाकिस्तान ने उन पर हुसैन मुबारक पटेल नाम से पाकिस्तान में रहने और भारत के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था. जिसके बाद पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के मामले में उन्हें फांसी की सजा सुनायी थी. पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि जाधव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.आईसीजे ने अपने आदेश में कहा है कि भारत को कंसुलर एक्सेस न देकर पाकिस्तान ने वियेना संधि का उल्लंघन किया है. अदालत ने पाकिस्तान से कहा है कि वह जाधव की फांसी की सजा पर पुनर्विचार करे और उसकी समीक्षा करे. फिलहाल कोर्ट की ओर से जाधव की सजा की समीक्षा तक फांसी की सजा को निलंबित कर दिया गया है.