आसाराम को हुई उम्रभर की कैद की सजा

आसाराम को नाबालिग से यौन शोषण मामले में आज जोधपुर की एससी-एसटी कोर्ट ने आसाराम समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं दो आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि शिल्पी और शरद को 20-20 साल की सजा हुई है।
वहीं अब तक इस केस में आरोपी रहे शिवा और प्रकाश को कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट में आसाराम ने अपनी सफाई में कहा कि मैं आदतन अपराधी नहीं हूं, इस वजह से मुझ पर रहम किया जाए, लेकिन जज ने आसाराम को राहत नहीं दी। आसाराम के वकील अब गुरुवार को हाईकोर्ट में याचिका लगाएंगे। वहीं सजा सुनाने वाले जज को कड़ी सुरक्षा के बीच उनके आवास तक पहुंचाया जा रहा है।
पुलिस ने चार्जशीट में आसाराम पर 370(4), 342, 354 ए , 506, 509, 376, 376(2) एफ, 376 डी , 506 509/34 , 120 बी, 109 IPC की धारा के तहत आरोप लगाया गए थे।
वहीं आसाराम पर फैसले के बाद हरियाणा के सिरासा जैसे हालात न बने, इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जोधपुर में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए 2000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं।