ऑक्सीजन की कमी से मौत को अपराध माना जाएगा- HC
भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कहर ढा रखा है. संक्रमण से हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं. देश में ये घातक संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पॉजिटिव मामले रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है. लोगों के कोरोना की चपेट में आन का सिलसिला बहुत बड़ी संख्या में बढ़ता ही जा रहा है. इसके बाद से चिकित्सा व्यवस्था भी चरमरा गई है. भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है और यहां जरूरी दवाओं से लेकर ऑक्सीजन की भारी कमी है. ऑक्सीजन की किल्लत ने मरीजों की सांसों को अटका दिया है. यह हालात लगभग देश के सभी बड़े राज्यों में हैं.
देशभर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार टैंकरों के लिए अतिरिक्त संरक्षण मुहैया कराए. कोर्ट ने केंद्र से कहा कि केंद्र ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए एक अलग कॉरिडोर तैयार करें. कोर्ट ने कहा कि इस आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा और इससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत की संभावना बनेगी और ऐसा होने गंभीर आपराधिक एक्शन लिया जाएगा. यह अपराध माना जाएगा. अदालत ने कहा कि हम सभी अन्य पक्षों को निर्देश देते हैं कि आदेशों का कड़ाई से पालन हो. इस आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा.