Prophet Muhammad Row: नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल, नूपुर शर्मा के खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों में दर्ज सभी केसों को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं. बता दें कि इससे पहले 19 जुलाई को जस्टिस सूर्यकांत और जमशेद पारडीवाला की बेंच ने पैगम्बर मोहम्मद पर टिप्पणी मामले में नूपुर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. इसके साथ ही नूपुर शर्मा पर 8 राज्यों में दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने नोटिस जारी किया था.
इसी मामले की सुनवाई के दौरान बुधवार को नूपुर के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि कई पक्षों के जवाब नहीं आए हैं. पश्चिम बंगाल से हमें बार-बार समन आ रहा है. इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि लेकिन हमने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई हुई है. इसके बाद नूपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि बेहतर हो कि सभी केस दिल्ली ट्रांसफर कर दिए जाएं.
इसके बाद जस्टिस ने पूछा कि 19 जुलाई को हमारी सुनवाई के बाद क्या कोई और एफआईआर दर्ज हुई है? जस्टिस ने कहा कि हम सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ कर दिल्ली ट्रांसफर कर देंगे. इसपर मनिंदर ने कहा कि एफआईआर रद्द करवाने के लिए भी दिल्ली हाई कोर्ट में ही याचिका का अनुमति मिले. इसपर जज ने कहा कि हां, ऐसा किया जाएगा.
क्या बोले पश्चिम बंगाल के वकील
इसके बाद पश्चिम बंगाल की वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि दिल्ली में दर्ज जिस एफआईआर को पहली एफआईआर बताया जा रहा है, उसमें नूपुर आरोपी नहीं शिकायतकर्ता है. जज ने कहा कि तो पहली FIR कौन सी है, जिसमें नूपुर आरोपी है? मेनका ने बताया कि वह FIR मुंबई में हुई है.