Rape Case: शिष्या से रेप के मामले में आसाराम बापू दोषी, गांधीनगर कोर्ट कल करेगा सजा का एलान

By Tatkaal Khabar / 30-01-2023 02:58:32 am | 22031 Views | 0 Comments
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गुजरात के गांधीनगर (Gandhinagar) की कोर्ट ने महिला अनुयायी से रेप के मामले में सोमवार (30 जनवरी) को आसाराम बापू को दोषी करार दिया है. 2013 में सूरत (Surat) की दो बहनों से रेप (Rape) के मामले में गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम (Asaram Bapu) को दोषी ठहराया है. आसाराम का बेटा नारायण साईं भी इस मामले में आरोपी था.




मामले में आसाराम की पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती और चार महिला अनुयायियों- ध्रुवबेन, निर्मला, जस्सी और मीरा को भी आरोपी बनाया गया था. इन सभी को गांधीनगर कोर्ट ने बरी कर दिया था. आसाराम इस समय जोधपुर जेल में बंद है. आसाराम को कल सजा सुनाई जाएगी. 2013 में सूरत की दो बहनों ने नारायण साईं और उसके पिता आसाराम के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी. छोटी बहन ने शिकायत में कहा था कि नारायण साईं ने 2002 से 2005 के बीच उसके साथ बार-बार रेप किया.

दो बहनों ने लगाए थे रेप के आरोप

लड़की के मुताबिक, जब वह सूरत में आसाराम के आश्रम में रह रही थी, तब उसके साथ रेप हुआ था. वहीं बड़ी बहन ने शिकायत में आसाराम पर रेप का आरोप लगाया था. पीड़िता ने कहा कि अहमदाबाद में आश्रम में आसाराम ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. दोनों बहनों ने पिता-पुत्र के खिलाफ अलग-अलग तहरीर दी है. 


जोधपुर की एक जेल में बंद है आसाराम 

आसाराम बापू इस समय जोधपुर की एक जेल में बंद है. 2018 में, जोधपुर की एक कोर्ट ने उन्हें एक अलग यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. उन्हें 2013 में अपने जोधपुर आश्रम में एक 16 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने का दोषी पाया गया था.