निक्की यादव हत्याकांड: कोर्ट ने साहिल गहलोत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को निक्की यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी साहिल गहलोत और पांच अन्य को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अर्चना बेनीवाल ने 22 फरवरी को गहलोत को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। गहलोत के वकील डी.एस. कुमार ने कहा था कि प्राथमिकी शुरू में आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के साक्ष्य को गायब करना, या स्क्रीन अपराधी को गलत जानकारी देना) के तहत दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस ने अब धारा 120 बी (आपराधिक) लागू कर दी है। साजिश), 34 (सामान्य आशय), 202 (सूचना देने के लिए बाध्य व्यक्ति द्वारा अपराध की जानकारी देने में जानबूझकर चूक) और 212 (अपराधी को शरण देना) दर्ज किया है।
द्वारका अदालत की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समीक्षा गुप्ता ने 20 फरवरी को पांच सह-आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
गहलोत ने 10 फरवरी को कश्मीरी गेट के पास 23 वर्षीय यादव का गला घोंट दिया था और उसी दिन दूसरी महिला से शादी कर ली थी।
यादव का शव 14 फरवरी को दिल्ली के बाहरी इलाके मित्राओं गांव में गहलोत के एक ढाबे के फ्रिज में मिला था।
गहलोत के पिता वीरेंद्र सिंह, चचेरे भाई नवीन (दिल्ली पुलिस में एक कांस्टेबल) और आशीष व दोस्तों लोकेश और अमर पर यादव से छुटकारा पाने की साजिश रचने का आरोप है, ताकि वह दूसरी महिला के साथ अपनी शादी कर सके।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, पुलिस हिरासत के दौरान गहलोत से लंबी पूछताछ की गई। उसने बताया कि निक्की उसे किसी और से शादी करने से रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वे पहले ही 2020 में शादी कर चुके थे।
अधिकारी ने कहा, वह 10 फरवरी को उसके परिवार द्वारा किसी अन्य लड़की के साथ तय की गई शादी के साथ आगे नहीं बढ़ने की गुहार लगा रही थी। गहलोत ने अपने पिता, दो चचेरे भाई और दो दोस्तों के साथ मिलकर साजिश रची और निक्की को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई।