Pawan Khera / कांग्रेस नेता पवन खेड़ा अंतरिम जमानत पर रिहा, SC ने भेजा असम और यूपी पुलिस को नोटिस

By Tatkaal Khabar / 23-02-2023 01:56:59 am | 5836 Views | 0 Comments
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Pawan Khera Row: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ओर पीएम मोदी के पिता को लेकर दिए गए विवादित बयान पर असम पुलिस कार्रवाई के कुछ ही घंटे बाद उन्हें अदालत ने रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। पवन खेड़ा को ये राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। अदालत ने 28 फरवरी यानी अगले हफ्ते के मंगलवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी के मामले में असम पुलिस ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को गुरुवार को गिरफ्तार किया था। लेकिन कुछ ही घंटे में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। अदालत के इस आदेश असम पुलिस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अदालत ने उन्हें 30 हजार रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत दी है। हालांकि पवन खेड़ा को अगल हफ्ते मंगलवार तक ही गिरफ्तारी राहत रहेगी। नियमित बेल के लिए खेड़ा को आगे को कोर्ट में अर्जी लगानी होगी।

असम पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर केस दर्ज किया है
असम पुलिस के प्रवक्ता सुशांत भुयन ने भास्कर को बताया कि पवन खेड़ा के खिलाफ दीमा हसाओ जिले के हाफलोंग में कम्युनल डिस्टर्बेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बुधवार रात केस दर्ज किया गया है। इन्होंने एक बयान दिया था, जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। असम पुलिस की एक टीम दिल्ली में मौजूद है। उनकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस को कहा गया है। लोकल कोर्ट से परमिशन के बाद उन्हें असम लाया जाएगा।

पीएम मोदी के पिता पर विवादित टिप्पणी के मामले में गिरफ्तारी के बाद अंतरिम जमानत मंजूर करने के साथ ही यूपी और असम राज्यों को भी नोटिस जारी किया। खेड़ा खिलाफ दर्ज एफआईआर को समेकित करने की बात की गई। मामले में सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने खेड़ा के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के बयान को दर्ज किया। जिसमें उन्होंने कहा कि खेड़ा अपने बयान पर बिना शर्त माफी मांगेंगे।