लोकसभा में तीन तलाक विधेयक पेश, विपक्ष ने किया विरोध
लोकसभा में सोमवार को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सभी विपक्षी विरोध के बीच मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018 पेश किया। इसे तीन तलाक विधेयक के तौर पर भी जाना जाता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि एक खास धर्म को ध्यान में रखकर यह विधेयक लाया गया जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।यह विधेयक मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अध्यादेश 2018 का स्थान लेगा। सदन में विधेयक पेश करने का विरोध करते हुए कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि तलाक को दंडनीय अपराध नहीं बनाया जा सकता है। यह वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर लााया गया विधेयक है। इसमें इस मुद्दे से जुड़े वृहद आयाम को नजरंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप नहीं है और संसद ऐसे विधान को नहीं बना सकता है।वहीं, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह विधेयक देश के हित में है और पूरी तरत से संवैधानिक है। इसमें दंडात्मक प्रावधान है, साथ ही अन्य तरह के सुधार भी किए गए हैं।उन्होंने कहा कि इसमें मुस्लिम महिलाओं को हितों का खास ध्यान रखा गया है। इस पर आपत्ति बेबुनियाद है।