नाबालिग दुष्कर्म मामले में फंसे राजद से निलंबित विधायक राजबल्लभ को आजीवन कारावास
PATNA :नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी नवादा के राजद से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को आज कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पटना सिविल कोर्ट स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. इस मामले में अन्य आरोपी सुलेखा देवी और राधा देवी को उम्रकैद के साथ 20-20 हजार का जुर्माना लगाया गया है. वहीं छोटी कुमारी, टुन्नी कुमारी और संदीप सुमन को दस-दस वर्ष की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गयी है.
इस मामले में बीते शनिवार को एमएलए-एमपी कोर्ट ने राजद से निलंबित विधायक सहित छह आरोपियों को दोषी करार दिया था. इसके पहले 15 दिसंबर को मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए न्यायालय में हुई थी. सुनवाई के बाद विशेष जज परशुराम सिंह यादव ने विधायक राजबल्लभ यादव समेत सभी 6 आरोपियों दोषी करार दिया. मामले में राजबल्लभ प्रसाद के साथ जिन अभियुक्तों की संलिप्तता बतायी गयी है