लॉकडाउन में महाराष्ट्र में नॉन रेड जोन में दी गई ये छूट, 22 मई से लागू होंगे नए नियम
महाराष्ट्र में चौथे लॉकडाउन (Lockdown) को लेकर नए नियम बनाए गए हैं. इसके तहत नॉन रेड जोन में दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है. लेकिन कुछ शर्तों के साथ. हालांकि रेड जोन मे सख्ती और पाबंदियां जारी रहेंगी.
रेड जोन मे टैक्सी, ऑटो रिक्शा सेवा बंद रहेगी. सिनेमा हाल, स्विमिंग पूल ,स्कूल-कॉलेज, ट्रेन, मेट्रो रेल सेवाएं भी बंद रहेंगी. एयरलाइंस सेवाएं और एयरपोर्ट भी बंद रहेंगे.
मंगलवार को चौथे लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र सरकार की नियमावली जारी हुई. प्रदेश में अब महज रेड जोन और नॉन -रेड जोन ही रहेगा.
रेड जोन मे मुंबई, थाणे, नवी मुंबई, पुणे, सोलापुर और दूसरे शहर हैं. रेड जोन में टैक्सी और ऑटो सेवा बंद रहेंगी. नासिक, अमरावती, मालेगांव, औरंगाबाद, धुले, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, जलगांव, अकोला, अमरावती भी रेड जोन में हैं.
यहां होटल, शापिंग मॉल, धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, बस सेवाएं बंद रहेंगी. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा भी बंद रहेगी.
नए नियम के मुताबिक, एग्जाम पेपर्स की जांच के लिए 5 फीसदी कर्मचारी मौजूद रह सकते हैं.
कंटेनमेंट जोन में अत्यावश्यक सेवाओं के अलावा सभी सेवाएं बंद रहेंगी. नए नियम 22 मई से लागू होंगे.
महाराष्ट्र में आरटीओ और घरों के रजिस्ट्रेशन भी शुरू होंगे.