LOCKDOWN 4.0: यूपी में छूट पर जारी होंगे दिशा-निर्देश,जाने क्या खुलने जा रहा और क्या रहेगा बंद

By Tatkaal Khabar / 19-05-2020 03:02:42 am | 13242 Views | 0 Comments
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भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus in India) के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन का चौथा चरण (Lockdown 4.0) शुरू हो गया है। हर राज्य ने लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा-निर्देश (Lockdown 4.0 Guidelines) तैयार किए हैं। उत्तर प्रदेश में भी गाइडलाइंस तैयार कर ली गई हैं। इन सबके बीच सबसे अहम तो यह है कि उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति होगी लेकिन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी सावधानी बरती जाएगी। 

 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुद्दे पर  अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इसमें लॉकडाउन के दौरान छूट देने के मामले पर उनकी राय ली जाएगी और तय होगा कि किस क्षेत्र में कितनी छूट दी जाए

सख्ती के दिए थे संकेत

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एक टीवी न्यूज चैनल से बात करते हुए संकेत दिए थे कि हो सकता है यूपी में लॉकडाउन 4 के दौरान ज्यादा छूट ना मिले। हालांकि अब केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक स्पष्ट कर दिया गया है कि लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। छूट न देने के पीछे का तर्क देते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं। यह हमारे लिए चुनौतीपूर्ण समय है। हम नहीं चाहते कि कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो।

केंद्र के दिशा-निर्देशों को पूरी तरह लागू करेंगे : दिनेश शर्मा

प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा है कि लॉकडाउन-4 को लेकर राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइन का पालन करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा रेड, ग्रीन और आरेंज जोन तय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को देने से सहूलियत होगी। जिला प्रशासन तय कर सकेंगे कि कहां रेड जोन बनाया जाए। उन्होंने कहा श्रमिकों को घर पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने सबसे सटीक कदम उठाएं हैं। राज्य सरकार को अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र आदि से ज्यादा सहयोग की उम्मीद थी। 

क्या चीजें रहेंगी मना? 
1. सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमान यात्राएं (मेडिकल इमर्जेंसी को छोड़कर), एयर ऐम्बुलेंस और गृहमंत्रालय की ओर से अधिकृत सुरक्षा के उद्देश्य के लिए यात्रा को छोड़कर। 
2. मेट्रो रेल की सेवाएं। 
3. सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थान आदि। हां, ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा के लिए अनुमति दी जा सकती है। 
4. हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, सिवाय जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस और सरकारी अधिकारियों के उपयोग में लाई जा रही हैं या लॉकडाउन में फंसे पर्यटकों या फिर क्वारंटीन करने के उपयोग में लाई जा रही हों। बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर चलने वाली कैंटीन आदि और रेस्ट्रॉन्ट-किचन को खाने के सामान की होम डिलिवरी की अनुमति होगी। 
5. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिअटर, बार और सभागार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के सभी स्थान। हां, खेल परिसर को और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी लेकिन दर्शकों को परमिशन नहीं दी जाएगी। 
6. सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, अन्य सामूहिक गतिविधियों पर रोक। 
7. सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। 

हर राज्य की अपनी गाइडलाइन, जानें कहां क्या छूट 

इन्हें नियमों को परमिशन: 
1. पूरे प्रदेश में जो भी दुकानें खुलेंगी उनके सभी दुकानदारों को फेस कवर, मास्क लगाना होगा, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा। इतना ही नहीं दुकान में सेनेटाइजर की व्यवस्था करानी होगी, जिससे कि आने वाले सभी लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी। 
2. सभी बाजारों को इस तरह से खोला जाएगा कि हर दिन अलग-अलग बाजार खुले और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इस बारे में जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मंडल के साथ बातचीत कर व्यवस्था बनाने के लिए विस्तृत आदेश जनपद स्तर पर जारी करेंगे। 
3. ग्रामीण क्षेत्र में और नगर पालिका क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति होगी। 
4. सब्जी मंडी के संबंध में मुख्य मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी। सब्जी मंडी का रीटेल वितरण सुबह 6 से 9 बजे तक होगा। फल-सब्जी मंडियों को बड़े और खुले स्थानों पर स्थापित कर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा। 
5. शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी और ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी। 
6. रेस्ट्रॉन्ट आदि में केवल होम डिलिवरी की व्यवस्था होगी और मिठाई की दुकान भी खोलने की अनुमति दी जाएगी लेकिन सिर्फ बेचने का कार्य किया जाएगा और दुकानों में बैठकर खाने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। 
7. बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसमें 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। 
8. स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी को अपना कार्य करने की अनुमति होगी। 
9. नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमर्जेंसी और आवश्यक ऑपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति और समस्त सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी। 
10. पूरे प्रदेश में चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी। यदि परिवार के बच्चे हैं तो दो बच्चों की अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी। बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति होगी, लेकिन यदि महिला पीछे बैठी है तो उसको भी अनुमति होगी लेकिन बाइक सवार सभी व्यक्तियों को हेल्मेट पहनना जरूरी होगा। थ्री वीलर वाहन में ड्राइवर के अलावा दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी। ऐसे वाहनों में सभी यात्रियों को फेस मास्क और फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। 
11. नोएडा गाज़ियाबाद में दिल्ली के हॉटस्पॉट एरिया के लोगों के अलावा अन्य लोगों के आने जाने की छूट होगी। 
12. प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को भी खुलने की अनुमति होगी।