लॉकडाउन 05 अनलॉक 1.0 :उत्तर प्रदेश में 1 जून से क्या क्या खुलेगा ,यहाँ जानिये

By Tatkaal Khabar / 31-05-2020 03:04:28 am | 12661 Views | 0 Comments
#

लॉकडाउन का चौथा चरण आज समाप्त हो रहा है. केंद्र सरकार ने 1 जून से अनलॉक 1.0 का ऐलान कर दिया है. केंद्र से रियायतें मिलने के बाद अब राज्यों की सरकारें भी जनजीवन को पटरी पर लाने की तैयारियों में जुट गई हैं. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी आज नई गाइडलाइंस जारी करेगी.

उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक-1 की एडवाइजरी जारी कर दी है. इस एडवाइजरी के तहत अब उत्तर प्रदेश में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है. वहीं अनलॉक-1 के पहले फेज में आठ जून से सभी पूजा और धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स, होटल और मॉल को खोलने की इजाजत दी गई है.

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा आज टीम 11 की बैठक में 1 जून से प्रदेश के लिए लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी करने पर चर्चा की गई, मुख्यमंत्री जी ने इससे संबंधित आदेश जारी किए हैं।

लॉकडाउन की गाइडलाइन की मुख्य बातें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इंट्रा-स्टेट बस और टैक्सी सेवाओं को शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा है कि आज हम अनलॉक 1.0 के लिए दिशा-निर्देश जारी करेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साथ ही यह भी कहा है कि प्रदेश में मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा.

रोडवेज बसों को प्रदेश के अंदर चलने की अनुमति दी गई है, लेकिन बसों में हर यात्री के लिए फेस मास्क जरूरी होगा, यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। बसों को सैनिटाइज भी करना होगा

सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि सब्जी मंडी जो थोक की मंडी हैं वो सुबह खुल जाएं, रिटेल का काम सुबह 6 से 9 बजे तक कर लें, लेकिन फल सब्जी मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 12 घंटे के लिए खोली जाएंगी

सभी सरकारी कार्यालयों के लिए अब आदेश यह हैं कि अब 100 प्रतिशत अटेंडेंस होंगी, लेकिन तीन पालियों में कार्यालय खुलेंगे, पहली पाली सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पाली 10 से 6 बजे की होगी, तीसरी पाली 11 से 7 बजे की होगी

कंटेनमेंट जोन के लिए जो गतिविधियां भारत सरकार ने निर्धारित की हैं सिर्फ उन्हीं गतिविधियों की कंटेनमेंट जोन में अनुमति होगी,स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की गतिविधियां,डोर-टू-डोर सर्वे,आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था की अनुमति होगी

अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं, मेट्रो सेवाएं अगले आदेशों तक बंद रहेंगी

दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान आदि ये जुलाई 2020 से खुलेंगे, इसके लिए भारत सरकार जब दिशानिर्देश जारी करेगी तब राज्य सरकार आदेश जारी करेगी

प्रदेश में 8 जून से धार्मिक स्थल और पूजा स्थलों को खोला जाएगा, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खुलेंगे, परन्तु इन सब को भारत सरकार की गाइडलाइंस और प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस के तहत ही खोलने की अनुमति होगी