रेलवे का नया निर्देश .. रिजर्वेशन फॉर्म पर केवल पता नहीं, देनी होगी और भी जानकारी

By Tatkaal Khabar / 07-06-2020 02:35:16 am | 16240 Views | 0 Comments
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कोरोना वायरस (COVID-19) संकट के बीच लॉकडाउन (Lockdown) का दौर खत्म हो रहा है और उसकी जगह अनलॉक (Unlock 1.0) ने ले ली है. इसके तहत केंद्र और राज्यों की सरकार धीरे-धीरे कई क्षेत्रों में छूट दे रही हैं, इससे जन-जीवन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है. इसी क्रम में भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने भी ऐतिहासिक बंदी के बाद यात्री ट्रेनें देश भर में शुरू कर दी हैं. इन ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनेटाइजेशन का सख्ती से पालन कराने का फरमान है. इसके अलावा यात्रियों के लिए रेलवे ने रिजर्वेशन टिकट के लिए कुछ नियमों में भी बदलाव किए हैं.

बिना इस जानकारी के टिकट नहीं मिलेगा

नए आदेश के अनुसार टिकट बुकिंग (Train Ticket Booking) के लिए हर यात्री को आरक्षण फॉर्म पर कुछ और जानकारी देनी अनिवार्य होगी. इसके बिना टिकट नहीं मिलेगा. इन जानकारियों में सफर के लिए आप जहां जा रहे हैं? उसका पूरा पता देना होगा. सिर्फ शहर लिखने से काम नहीं चलेगा. इसके अलावा उस जगह का संबंधित पिनकोड भी देना होगा.
रेलवे ने कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए यात्री के डेस्टिनेशन सहित अन्य जानकारियों को साझा करना अनिवार्य कर दिया है. अगर आप रिजर्वेशन फॉर्म पर ये जानकारियां नहीं देंगे तो टिकट बुक नहीं होगा. कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम के तहत इन जानकारियों के बाद ही आरक्षित टिकट बनकर मशीन से निकलेगा.