विवाह को वैध मानने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट होना काफी नहीं: हाईकोर्ट
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि किसी विवाह को वैध मानने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट होना काफी नहीं है। जरूरी ये है कि रीति रिवाजों से शादी हुई हो और बाकायदा सात फेरे हुए हों। अदालत ने कहा कि विवाह को वैध मानने के लिए हिन्दू रीति रिवाजों से उसका संपन्न होना जरूरी है।
अगर कोई ये साबित नहीं कर पाता कि उसके सात फेरे हुए हैं तो फिर मैरिज सर्टिफिकेट को विवाह की वैधता साबित करने के लिए सबूत के तौर पर नहीं माना जा सकता।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ये आदेश कुरुक्षेत्र के एक याचिकाकर्ता की उस याचिका पर सुनाया, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से पंचकूला अदालत से जारी तलाक की डिक्री को खत्म करने का आग्रह किया था। पत्नी ने अदालत में अर्जी दे याचिकाकर्ता से तलाक मांगा था, जिस पर पंचकूला अदालत ने पत्नी के हक में फैसला दिया था। इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट में याचिका दी थी।