विवाह को वैध मानने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट होना काफी नहीं: हाईकोर्ट

By Tatkaal Khabar / 23-04-2018 02:50:45 am | 11613 Views | 0 Comments
#

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि किसी विवाह को वैध मानने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट होना काफी नहीं है। जरूरी ये है कि रीति रिवाजों से शादी हुई हो और बाकायदा सात फेरे हुए हों। अदालत ने कहा कि विवाह को वैध मानने के लिए हिन्दू रीति रिवाजों से उसका संपन्न होना जरूरी है।
Image result for hindu marriage
 अगर कोई ये साबित नहीं कर पाता कि उसके सात फेरे हुए हैं तो फिर मैरिज सर्टिफिकेट को विवाह की वैधता साबित करने के लिए सबूत के तौर पर नहीं माना जा सकता।
Image result for hindu marriage
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ये आदेश कुरुक्षेत्र के एक याचिकाकर्ता की उस याचिका पर सुनाया, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से पंचकूला अदालत से जारी तलाक की डिक्री को खत्म करने का आग्रह किया था। पत्नी ने अदालत में अर्जी दे याचिकाकर्ता से तलाक मांगा था, जिस पर पंचकूला अदालत ने पत्नी के हक में फैसला दिया था। इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट में याचिका दी थी।