रिजर्व बैंक ने तय की कर्जदाता संस्थानों से ब्याज माफी लागू करने की समयसीमा

By Tatkaal Khabar / 28-10-2020 03:54:37 am | 13662 Views | 0 Comments
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नई दिल्ली।  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी कर्जदाता संस्थानों (Lending institutions) से मंगलवार को कहा कि वे दो करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिये हाल ही में घोषित ब्याज माफी योजना को लागू करें। इस योजना के तहत दो करोड़ रुपये तक के कर्ज पर ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज एक मार्च, 2020 से छह महीने के लिये माफ किया जायेगा। 


सरकार ने पात्र ऋण खातों के लिये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर के भुगतान को लेकर अनुदान की योजना की 23 अक्टूबर को घोषणा की थी। सरकार ने सभी बैंकों को पांच नवंबर तक चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर को कर्जदारों के खाते में जमा करने के लिये कहा था।     

रिजर्व बैंक ने एक अधिसचूना में कहा, ‘‘सभी ऋणदाता संस्थानों को योजना के प्रावधानों द्वारा निर्देशित होने और निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।’’ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘रिजर्व बैंक ने सभी ऋणदाता संस्थानों को कहा है कि वे योजना के प्रावधानों से निर्देशित हों और सभी पात्र खाताधारकों को छह महीने की तय अवधि के लिये चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के अंतर की राशि का भुगतान करें। रिजर्व बैंक ने सभी संस्थानों को तय समयसीमा में आवश्यक कदम उठाने को कहा है।’’