UP Panchayat Chunav Guideline 2021: अब देना पड़ेगा UP चुनाव में चम्मच से लेकर कुर्सी तक का देना पड़ेगा हिसाब
UP Panchayat Chunav 2021: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav 2021) की तारीखों का ऐलान अभी होना बाकी है. इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने चुनाव में खर्च (Poll Expenses) के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. इस गाइडलाइन के मुताबिक चुनाव में चम्मच से लेकर कुर्सी तक का हिसाब देना होगा.
जारी गाइडलाइन के मुताबिक पंचायत चुनाव में पहली बार उतरने का मन बना रहे लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है. कारण ये है कि आयोग ने इस बार चुनावी खर्च बेहद कम कर दिया है. पिछले पंचायत चुनाव (2015) में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए खर्च की जो अधिकतम सीमा 75 हजार रुपये थी, वह अब घटाकर महज 30 हजार रुपये कर दी गई है.
यही नहीं जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी को पिछले चुनाव में डेढ़ लाख रुपये खर्च की सीमा निर्धारित थी, वो अब आधी यानी 75 हजार रुपये हो गई है. इसी तरह बीडीसी सदस्य के चुनाव के लिए 25 हजार रुपये, ब्लॉक प्रमुख के लिए 75 हजार रुपये, वार्ड मेंबर के लिए 5 हजार रुपये और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए दो लाख रुपये की खर्च सीमा निर्धारित की गई है.
निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन में साफ कर दिया गया है कि चुनावी खर्च सीमा से ज्यादा अगर कोई भी प्रत्याशी खर्च करेगा तो उसका उसे लिखित जवाब खर्च के हिसाब के साथ देना होगा. चाहे वह प्रधान पद प्रत्याशी हों या फिर वार्ड मेंम्बर, बीडीसी सदस्य, ब्लाक प्रमुख सहित कोई भी पद हो, सभी को चम्मच से लेकर कुर्सी और दरी तक का हिसाब देना पड़ेगा.
निर्वाचन आयोग के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चुनावी खर्चा की सीमा लागू कर दी गई है. कोई भी प्रत्याशी सीमा से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेगा. प्रत्याश्यी को नामांकन के दौरान रिटर्निंग अफसर इस बाबत जानकारी दे.