Delhi में इन राज्‍यों के लोगों की एंट्री करने पर दिखानी होगी Covid-19 की Negative Test Report

By Tatkaal Khabar / 24-02-2021 01:42:29 am | 10853 Views | 0 Comments
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देश के कुछ राज्‍यों में कोरोना वायरस (coronavirus) संक्रमण बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राजधानी  दिल्‍ली में एंट्री करने पर सख्‍त नियम लागू कर दिया गया है. दिल्‍ली में अब पांच राज्‍यों से आने वाले यात्र‍ियों पर सख्‍ती लागू कर दी गई है. महाराष्‍ट्र (Maharashtra), केरल (Kerala), छत्‍तीसगढ़ (Chhattisgarh), मध्‍य प्रदेश (Madhya Pradesh) और पंजाब (Punjab) से आने वाले यात्र‍ियों को अपनी कोरोना वायरस टेस्‍ट रिपोर्ट (coronavirus test report) दिखाना होगी. 

दिल्‍ली में अब इन पांच राज्‍यों से आने वाले यात्र‍ियों को सिर्फ Covid-19 की Negative Test Report होने पर ही एंट्री मिल सकेगी. दिल्‍ली में यह प्रतिबंध आगामी 26 फरवरी से 15 मार्च तक लगा दिया गया है.

अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस बाबत एक आधिकारिक आदेश आज जारी किया जाएगा और यह 15 मार्च तक प्रभावी रहेगा. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सोमवार को हुई बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी.

अधिकारियों ने कहा कि कोविड-19 ‘निगेटिव’ जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनिवार्यता शुक्रवार रात से प्रभावी हो सकती है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक मामले बढ़ रहे हैं. केरल में पहले की तुलना में संक्रमण के मामले घट रहे हैं लेकिन अब भी संक्रमण के ज्यादा मामले आ रहे हैं. अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में संक्रमण के दैनिक मामलों में वृद्धि चिंता का विषय है.

आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पिछले 24 घंटों में भारत में COVID-19 के 13,742 नए मामले आए हैं, जबकि 14,037 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 104 मौतें हुई हैं.

कुल मामले: 1,10,30,176
कुल डिस्‍चार्ज हुए : 1,07,26,702
मौतों का आंकड़ा : 1,56,567
कुल सक्रिय मामले: 1,46,907
कुल टीकाकरण: 1,21,65,598

बता दें कि बीते कुछ दिनों में महाराष्‍ट्र (Maharashtra), केरल (Kerala), छत्‍तीसगढ़ (Chhattisgarh), मध्‍य प्रदेश (Madhya Pradesh) और पंजाब (Punjab) में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोत्‍तरी हुई है और इन राज्‍यों ने अपने-अपने स्‍तर पर कोरोना को लेकर नियमों में सख्‍ती बढ़ाई है.