दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सागर धनखड़ हत्याकांड में 170 पेज की चार्जशीट दायर की

By Tatkaal Khabar / 02-08-2021 02:54:27 am | 20628 Views | 0 Comments
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दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को चार्जशीट दाखिल कर दी है. इस मामले में सुशील कुमार को मुख्य आरोपी बनाया गया है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपनी 170 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है. सागर धनखड़ हत्याकांड का मुख्य आरोपी अंतराष्ट्रीय पहलवान सुशील कुमार है. क्राइम ब्रांच की करीब 3 महीने की तफ्तीश में सामने आया है कि, इस मामले में सुशील कुमार की गिरफ्तारी मिलाकर कुल 20 आरोपी शामिल है. जिसमें से अब तक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. ये 15 गिरफ्तारी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से हुई हैं. 


इस मामले में पांच आरोपी अभी भी फरार चल रहे है जिसमे 3 इनामी बदमाश भी शामिल हैं जो कि फिलहाल फरार चल रहे हैं. ये सभी आरोपी वांटेड है जो इनामी बदमाश हैं. प्रवीण उर्फ चोटी, आसौदा गांव, जोगेंद्र काला आसौदा गांव, राहुल शामिल हैं. क्राइम ब्रांच की इस चार्जशीट में जिक्र है कि जांच के दौरान पता चला है की वर्चस्व की लड़ाई के चलते सागर की हत्या की गई थी, जिसमें न केवल सुशील कुमार की पत्नी के नाम का वो फ्लैट भी शामिल था जिसमें सागर धनखड़ रहता था. तफ्तीश में यह बात भी सरकारी कागज़ों में दर्ज की गई है की सुशील पहलवान के खेमे के जूनियर पहलवान सागर के खेमे में चले गए थे जिससे सुशील पहलवान नाराज था.

क्राइम ब्रांच की तफ्तीश के मुताबिक 4 मई की शाम सुशील और अन्य आरोपियों की मीटिंग हुई थी जिसके बाद 4 और 5 मई की रात ही छत्रसाल स्टेडियम में सागर पहलवान के साथ मारपीट की गई जिसमें उसकी हत्या कर दी गई थी. सागर पहलवान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सागर की मौत डेथ due to सीवियर डैमेज as रिजल्ट ऑफ blunt object इम्पैक्ट से हुई. मतलब किसी शख्स पर किसी बिना नुकीली और भारी चीज से हमला करना, जिससे गहरी चोट आई जिसके चलते मौत हुई. 


तफ्तीश में इस हत्याकांड मे दिल्ली पुलिस  ने FIR no 218/21 date 5/5/2021 PS model town में IPC की धारा 302  यानी हत्या, 308 यानी जानलेवा चोट पहुचाना, 307 हत्या का प्रयास, 364, 365 यानी अपरहण, 147, 149, 269, 188, 342, 325, 452, 505 (2) 392, 394, 397, 411,120 यानी आपराधिक साजिश, 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में क्राइम ब्रांच ने 50 से ज़्यादा गवाह बनाए हैं.