1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर लागू होगा 28% जीएसटी, CBIC तैयार
ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाले जीएसटी पर बड़ी खबर है. दरअसल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसदी जीएसटी लागू करने के लिए तैयार है. सीबीआईसी के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने गुरुवार को ये बात कही.
सीबीआईसी के चेयरमैन ने कहा, “हम इसे 1 अक्टूबर से लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक, संबंधित नोटिफिकेशंस प्रक्रियाधीन हैं.”
लोकसभा में जीएसटी कानूनों में संशोधन पारित
यह कदम सभी राज्यों की सर्वसम्मति से उठाया गया है और हाल ही में लोकसभा में जीएसटी कानूनों में संशोधन पारित किया गया. अग्रवाल ने कहा, “1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लागू करने के लिए सभी राज्यों को इसे अपनी विधानसभाओं में पारित करना होगा या 30 सितंबर तक अध्यादेश जारी करना होगा.”
ऑनलाइन गेमिंग के मामले में लगाए गए दांव, कैसीनो के मामले में खरीदे गए चिप्स के अंकित मूल्य और घुड़दौड़ के मामले में सट्टेबाज/टोटलाइज़र के साथ लगाए गए दांव पर 28 फीसदी जीएसटी लागू होगा. कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को वर्तमान में लगने वाले 18 फीसदी के बजाय 28 फीसदी जीएसटी का भुगतान करने के लिए पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है.