सिनेमा थयेटर में राष्ट्रगान बजने पर दर्शकों को खड़े होने की जरूरत नहीं: SC
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा घरों में राष्ट्रगान बजने पर दर्शकों के खड़े होने के मामले में मंगलवार को स्पष्टीकरण दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस स्पष्टीकरण के बाद फिल्म शुरू होने के पहले सिनेमा घर द्वारा राष्ट्रगान बजाये जाने और उसके सम्मान में दर्शकों के खड़े होने पुराने फैसले कायम रहेंगे, लेकिन किसी फिल्म, वृत्तचित्र या समाचार फिल्म की कहानी के हिस्से के रूप में राष्ट्रगान बजता है, तो दर्शकों को खड़ा होने की जरूरत नहीं है.
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति आर भानुमति की पीठ ने यह स्पष्टीकरण उस समय दिया, जब याचिकाकर्ताओं में से एक ने कहा कि शीर्ष अदालत को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या फिल्म, वृत्त चित्र या समाचार फिल्म में राष्ट्रगान बजने पर भी दर्शकों से खड़ा होने की अपेक्षा है.
पीठ ने कहा, ‘यह स्पष्ट किया जाता है कि जब किसी फिल्म, समाचार फिल्म या वृत्तचित्र की कहानी के हिस्से के रूप में राष्ट्रगान बजता है, तो दर्शकों को खड़ा होने की जरूरत नहीं है.' पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाये गये बिंदुओं पर चर्चा की आवश्यता है. इसके साथ ही न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल निर्धारित कर दी.