कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज की

By Tatkaal Khabar / 04-07-2025 01:33:47 am | 4301 Views | 0 Comments
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मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने से इनकार कर दिया है। हिंदू पक्ष को झटका लगा है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की बेंच ने आज यह फैसला सुनाया है। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने कोर्ट से मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा शाही ईदगाह और श्रीकृष्णजन्मभूमि विवाद मामले में आज फैसले पर सबकी नजर थी। अदालत ने हिंदू पक्ष को झटका देते हुए अर्जी खारिज कर दी है। इसमें मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की याचिका खारिज कर दी गई है। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने मासरे आलम गिरी से लेकर मथुरा के कलेक्टर रहे एफएस ग्राउस तक के समय में लिखी गई इतिहास की पुस्तकों का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि वहां पहले मंदिर था और मस्जिद होने का कोई साक्ष्य शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष न्यायालय में पेश नहीं कर सका है।