मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व CM वीरभद्र सिंह के बेटे को मिली जमानत
दिल्ली की एक अदालत ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आज बशर्ते जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने 50,000 रूपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर विक्रमादित्य सिंह को राहत दी।
अदालत ने आरोपी पर कई शर्तें भी लगायी जिनमें बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़ कर नहीं जाना और मामले में किसी भी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना शामिल है।