मनी लॉन्डरिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा को अग्रिम जमानत
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने मनी लॉन्डरिंग के एक मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और उनके करीबी मनोज अरोड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है. खबरों के मुताबिक सोमवार को यह फैसला सीबीआई के विशेष जज अरविंद कुमार की अदालत ने सुनाया. इस मामले में बीते फरवरी से ही वे अंतरिम जमानत पर चल रहे थे. इधर, दोनों आरोपितों को यह जमानत पांच-पांच लाख रुपये के मुचलके पर दी गई है. आदेश में यह भी कहा गया है कि अदालत की पूर्व अनुमति के बगैर रॉबर्ट वाड्रा और मनोज अरोड़ा देश नहीं छोड़ सकेंगे. इसके साथ उन्हें जांच में सहयोग करने के निर्देश देते हुए अदालत ने उन्हें सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को डराने-धमकाने को लेकर चेतावनी भी दी है.
इससे पहले बीते हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील डीपी सिंह ने रॉबर्ट वाड्रा पर जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप लगाते हुए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग की थी. डीपी सिंह का यह भी कहना था कि रॉबर्ट वाड्रा ईडी के अधिकारियों पर ‘उन्हें निशाना बनाने और परेशान’ करने के आरोप लगाते हैं. हालांकि तब वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने ईडी के आरोपों को ‘राजनीति से प्रेरित’ बताते हुए उनकी हिरासत का विरोध किया था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद तब अरविंद कुमार ने पहली अप्रैल तक के लिए इस मामले पर फैसला सुरक्षित कर लिया था.