- सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को अगली सुनवाई (21 अक्टूबर) तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे सभी प्रदर्शनकारियों को तत्काल रिहा किया जाए
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए पेड़ों की कटाई पर सोमवार को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि यह (आरे फॉरेस्ट) एक इको-सेंसटिव जोन है या नहीं। इस इलाके में विकास कार्य नहीं किए जा सकते थे, इसलिए हमें दस्तावेज दिखाएं। साथ ही कहा है कि इस मामले में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भी पार्टी बनाया जाए। अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी, तब तक यथास्थिति बनाए रखें।इस पर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जरूरत के मुताबिक पेड़ काट लिए गए हैं, अब आरे कॉलोनी में और कटाई नहीं होगी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पेड़ों की कटाई का विरोध करने वाले सभी प्रदर्शनकारियों को तत्काल रिहा किया जाए। इससे पहले लॉ स्टूडेंट्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल ने सीजेआई को पत्र सौंपकर मामले में हस्तक्षेप की अपील की थी। उधर मुंबई में गिरफ्तार 29 प्रदर्शनकारियों को हॉलीडे कोर्ट से जमानत मिलने पर ठाणे जेल से रिहा कर दिया गया।