सरकार करने जा रही है PF के नियमों में ये बड़ा बदलाव
आपके लिए बहुत जरुरी खबर है अगर आप प्राइवेट कंपनी (Private Company) या फर्म में काम करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि ये खबर आपके पीएफ (PF) यानी प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) से संबंधित है. बता दें कि हर कंपनी अपने कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड उनकी सैलरी (Salary) के हिसाब से जमा करती है. जो हर कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण भी होता है.
इसे कंपनी छोड़ने यानी नौकरी छोड़ने के कुछ महीनों बाद निकाला जा सकता है. कुछ कर्मचारी नहीं चाहते कि उनकी सैलरी से प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ काटा जाए. जिससे कि उन्हें ज्यादा सैलरी मिले. लेकिन सरकारी नियमों के मुताबिक, हर कर्मचारी की सैलरी का कुछ हिस्सा हर महीने पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है.
सरकार अब इन नियमों में बदलवा करने जा रही है. ये बदलाव आपके पीएफ काटने से संबंधित हैं यानी अगर आप नहीं चाहते कि आपका पीएफ काटा जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं. जिसके लिए सरकार वोर्किंग वुमन, दिव्यांग प्रफेशनल या 25 से 35 साल के कामकाजी पुरुषों को प्रॉविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन 2-3 प्रतिशत घटाने की इजाजत मिल सकती है. यानी इस नियम के बाद आपका पीएम आपकी कंपनी तीन से चार फीसदी कम काटेगी और उस पैसे को आपकी सैलरी में एड कर आपको देगी.
एक सीनियर सरकारी अधिकारी के मुताबिक, PF में कम कंट्रिब्यूशन का नियम सबके लिए लागू नहीं होगा. उन्होंने कहा कि यह सब के लिए नहीं होगा. कुछ ही श्रेणियों के लिए इसकी इजाजत दी जाएगी. उन्होंने बताया कि वर्कर्स की इन श्रेणियों का निर्धारण कुछ मानकों के आधार पर किया जाएगा.