दिल्ली विधानसभा चुनाव: चुनाव आयोग ने कपिल मिश्रा के प्रचार पर लगाया 48 घंटे का बैन
दिल्ली के मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कपिल मिश्रा चुनाव आयोग ने शनिवार को पर 48 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है. यानी कपिल मिश्रा दो दिन तक प्रचार नहीं कर पाएंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिबंध आदेश, शनिवार को शाम 5 बजे से लागू होगा.
दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ट्विटर ने चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद शुक्रवार को अपने एक विवादास्पद ट्वीट को हटा लिया था, उनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. दिल्ली में 8 फरवरी को मतदान होना है.
शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने अपने विवादित ट्वीट को लेकर बीजेपी के मॉडल टाउन के उम्मीदवार कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों की तुलना भारत बनाम पाकिस्तान प्रतियोगिता से की थी.
चुनाव अधिकारियों के निर्देश के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई. सूत्रों ने बताया कि जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 125 (चुनाव के दौरान वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में इसे दर्ज किया गया था.