भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका
अदालत की अवमानना के मामले में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने की जेल की सजा सुनाई है और 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा सख्त रूप से विजय माल्या को ये भी आदेश दिए गए कि विदेश में ट्रांसफर किए 40 मिलियल डॉलर 4 हफ्ते में चुकाए जाएं। जस्टिस यू.यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने यह फैसला सुनाया है।
9 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अदालत के आदेश की अवमानना का दोषी पाया था। विजय माल्या को 2017 में कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए अपने बच्चों को चार करोड़ डालर ट्रांसफर करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई बैंक की याचिका पर सुनवाई करते हुए फंड ट्रांसफर पर रोक लगाई थी। अवमानना के मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने 10 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को सुनवाई टालते हुए माल्या को पक्ष रखने का आखिरी मौका दिया था। कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर अगली सुनवाई में दोषी पेश नहीं होता या अपने वकील के जरिए पक्ष नहीं रखता तो सजा को लेकर कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी।