उत्तराखंड में UCC लागू, ucc.uk.gov.in पोर्टल हुआ लाइव, जानें शादी, तलाक और अन्य मामलों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
देहरादून: उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) लागू करते हुए इतिहास रच दिया है. एक देश-एक कानून पर आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर दिया गया है. यूसीसी (UCC) लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है. इसी के साथ राज्य सरकार ने इसका आधिकारिक पोर्टल ucc.uk.gov.in लॉन्च किया है. यह कदम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लिखित समान नागरिक संहिता की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. उत्तराखंड ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है.
इस पोर्टल की मदद से अब नागरिक अपनी शादी, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप और अन्य व्यक्तिगत मामलों का पंजीकरण ऑनलाइन या ऑफलाइन आसानी से कर सकते हैं.
ucc.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
अगर आप उत्तराखंड UCC पोर्टल पर अपने मामलों का पंजीकरण करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन करें:
आधिकारिक वेबसाइट ucc.uk.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर 'Apply Now' बटन पर क्लिक करें.
अपना आधार नंबर या वर्चुअल आईडी दर्ज करें. ऑफलाइन प्रक्रिया में मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकते हैं.
फॉर्म में उल्लिखित तीन मुख्य बिंदुओं (विवाह, तलाक, विरासत आदि) पर सहमति दें.
आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी (One-Time Password) आएगा. इसे दर्ज कर सत्यापन करें.
आवश्यक जानकारी भरें: अपनी व्यक्तिगत जानकारी, वैवाहिक स्थिति आदि दर्ज करें और फॉर्म जमा करें.
सफल रजिस्ट्रेशन के बाद, आप रजिस्ट्रेशन की पुष्टि और प्रमाण पत्र डाउनलोड व प्रिंट कर सकते हैं.
अगर आप भी अपने व्यक्तिगत मामलों का पंजीकरण करना चाहते हैं? तो देर न करें, ucc.uk.gov.in पर रजिस्टर करें और अपने अधिकारों का लाभ उठाएं.
समान नागरिक संहिता का उद्देश्य नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति विरासत, और अन्य व्यक्तिगत मामलों में समानता स्थापित करना है. यह कानून धर्म, जाति या समुदाय से परे, यह कानून सभी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करेगा.
UCC के तहत सभी धर्म व जाति के लोगों के लिए एक समान कानून के प्रावधान लागू होंगे. विशेषतौर पर शादी व तलाक जैसे मामलों में कानून सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के दायरे में आएंगे.