आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जानिए अब कहां जरूरी और कहां नहीं

By Tatkaal Khabar / 26-09-2018 08:20:27 am | 9419 Views | 0 Comments
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सुप्रीम कोर्ट का आधार को लेकर सारा कन्फ्यूजन खत्म कर दिया है आपको अपना आधार नंबर कहां शेयर करना है और कहां नहीं, देश की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को आधार पर फैसला सुनाते हुए इसे संवैधानिक रूप से वैध तो माना, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि इसे हर किसी से शेयर करना जरूरी नहीं है. कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि आधार नंबर कहां देना जरूरी है और कहां नहीं. सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल सिम के लिए अब आधार की जरूरत नहीं है. 


सुप्रीम कोर्ट ने संशोधनों के साथ आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है. कोर्ट ने साफ़ कर दिया है कि आधार कार्ड संवैधानिक तौर पर लागू रहेगा और यह निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है. सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी. आज जस्टिस सीकरी ने इस मामले पर अपना फैसला पढ़ना शुरू किया. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बच्चों के स्कूल एडमिशन के लिए आधार ज़रूरी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि UGC, NEET और CBSE परीक्षा के लिए आधार अनिवार्य नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत में बिना आधार के अब किसी का काम नहीं चलेगा.

फैसला पढ़ते हुए जस्टिस एके सीकरी ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि हर चीज अच्छी हो, कुछ अलग भी होना चाहिए. उन्‍होंने कहा कि आधार कार्ड गरीबों की ताकत का जरिया बना है, इसमें डुप्लीकेसी की संभावना नहीं है. उन्होंने कहा कि आधार कार्ड पर हमला करना लोगों के अधिकारों पर हमला करने के समान है.



कहां जरूरी 
1-पैन कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा 
2-आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए भी आधार नंबर जरूरी होगा 
3-सरकार की लाभकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ पाने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य होगा 

कहां नहीं जरूरी 
1-सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि मोबाइल सिम के लिए कंपनी आपसे आधार नहीं मांग सकती 
2-बैंक भी अकाउंट खोलने के लिए आधार नंबर की मांग नहीं कर सकते हैं
3-इसके साथ हीसुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि स्कूल ऐडमिशन के वक्त बच्चे का आधार नंबर नहीं मांग सकते 
4-सीबीएसई, नीट और यूजीसी की परीक्षाओं के लिए भी आधार जरूरी नहीं बता दें कि इससे पहले इसके लिए आधार मांगा जा रहा था