सुप्रीम कोर्ट ने दी जनार्दन रेड्डी को राहत

By Tatkaal Khabar / 08-06-2019 02:24:59 am | 10294 Views | 0 Comments
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नई दिल्ली:   खनन माफिया के तौर पर पहचाने जाने वाले कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने दो हप्ते के लिए बेल्लारी जाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट का यह आदेश आज से लागू हो गया है। कोर्ट ने जनार्दन रेड्डी को कुछ शर्तों के साथ बेल्लारी में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है। 

 सुप्रीम कोर्ट के 2015 के आदेश के मुताबिक वो स्थायी रुप से बेल्लारी नही जा सकते। क्योंकि जब कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी तब एक प्रमुख शर्त थी कि वो बेल्लारी नही जा सकते। लेकिन अदालत ने दो सप्ताह के लिए उन्हें राहत दी है। 

लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने जनार्दन रेड्डी के प्रति दया इसलिए दिखाई है कि वो अपने बीमार ससुर की देखभाल कर सकें।  लेकिन कोर्ट ने 2015 के आदेश में फिलहाल बदलाव करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रेड्डी को 2015 में अवैध खनन मामले में जमानत देते हुए उनके गृह नगर बेल्लारी और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर व कडप्पा जाने पर रोक लगा दी थी।
कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा के कार्यकाल के दौरान जनार्दन रेड्डी मंत्री थे। उन पर अरबों रुपये के लौह अयस्क का अवैध खनन करने का आरोप है। तीन साल तक जेल में रहने के बाद रेड्डी जमानत पर बाहर है,लेकिन उन्हें गृह क्षेत्र बेल्लारी जाने की अनुमति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2015 में जनार्दन रेड्डी को सशर्त जमानत दी थी। उन पर कर्नाटक कब बेल्लारी के साथ ही आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और कडप्पा जिलों में भी जाने पर रोक है।