INX MEDIA CASE : पी चिदंबरम को कोर्ट ने 13 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा
आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री (Congress Leader) पी चिदंबरम (P Chidambaram) को 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा दिया गया। इसके साथ रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की अर्जी को भी खारिज कर दिया है, जिसमें चिदंबरम की एक और दिन की रिमांड मांगी गई थी।
बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे। पिछले हफ्ते ही कोर्ट ने पी चिदंबरम को 30 अक्टूबर तक के लिए ईडी के हिरासत में भेजा था।
हिरासत की समय सीमा खत्म होने के बाद ईडी ने आज पी चिदंबरम को कोर्ट के सामने पेश किया। जहां कोर्ट ने पी चिदंबरम को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत मांगते हुए बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष याचिका पेश कर इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की।