निर्भया के दोषियों को मोहलत, कोर्ट में रोने लगीं निर्भया की मां

By Tatkaal Khabar / 18-12-2019 02:18:37 am | 10940 Views | 0 Comments
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निर्भया की मां ने दिल्ली के सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड मामले के चार में से एक दोषी की पुनर्विचार याचिका खारिज किये जाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का बुधवार को स्वागत किया.

निर्भया गैंगरेप केस में चारों दोषियों को 7 जनवरी तक की मोहलत मिल गई है. पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि मैं आप लोगों (दोषियों) को पूरा वक्त दे रहा हूं, इसीलिए 7 जनवरी तक समय दिया जा रहा है. दोषी जो भी कानूनी या दया याचिका जैसे विकल्प फॉलो करना चाहते हैं, कर सकते हैं. कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया की मां रोने लगीं.
इस मामले में दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखने के शीर्ष अदालत के 2017 के फैसले के खिलाफ एक दोषी अक्षय कुमार सिंह ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी. निर्भया की मां ने कहा, मैं इससे बहुत खुश हूं. आरोपियों के लिए फांसी का फरमान जारी करने के संबंध में पटियाला हाउस अदालत में एक सुनवाई होनी है और हमें उम्मीद है कि वह फैसला हमारे पक्ष में जायेगा. निर्भया के पिता ने कहा कि पटियाला हाउस अदालत से ‘डेथ वारंट' जारी होने तक वह संतुष्ट नहीं होंगे. उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हमारी बहुत दुखदायी यात्रा रही है. उच्चतम न्यायालय ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी, लेकिन पटियाला हाउस अदालत द्वारा डेथ वारंट जारी किये जाने तक हम खुश नहीं होंगे. समूचा देश आरोपियों के लिए फांसी चाहता है.

गौरतलब है कि दिल्ली में सात साल पहले 16 दिसंबर की रात को एक नाबालिग समेत छह लोगों ने एक चलती बस में 23 वर्षीय निर्भया का सामूहिक बलात्कार किया था और उसे बस से बाहर सड़क के किनारे फेंक दिया था. इस घटना की निर्ममता के बारे में जिसने भी पढ़ा-सुना उसके रोंगटे खड़े हो गये. इस घटना के बाद पूरे देश में व्यापक प्रदर्शन हुए और महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर आंदोलन शुरू हो गया था.