लॉयर प्रशांत भूषण ने एक रुपए जुर्माना भरकर दाखिल की पुनर्विचार याचिका
लॉयर प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवमानना मामले में एक रुपए जुर्माना लगाए जाने पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का फैसला लिया है। हालांकि सोमवार को उन्होंने एक रुपए का जुर्माना बैंक ड्राफ्ट के रूप में भर दिया। प्रशांत भूषण ने कहा कि अवमानना मामले (Contempt Case) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन पर लगाए गए एक रुपये का सांकेतिक जुर्माना भरने का यह मतलब नहीं है कि उन्होंने फैसला स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि वह इस पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर करेंगे।
शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में जुर्माना जमा करने वाले भूषण ने कहा कि जुर्माना भरने के लिए उन्हें देश के कई कोनों से योगदान मिला है और इस तरह के योगदान से ऐसा ‘ट्रूथ फंड’ (सत्य निधि) बनाया जाएगा। यह फंड उन लोगों की कानूनी मदद करेगा जिन पर असहमतिपूर्ण राय व्यक्त करने के लिए मुकदमा चलाया जाता है। प्रशांत भूषण ने जुर्माना भरने के बाद मीडिया से कहा, ‘सिर्फ इसलिए कि मैं जुर्माना भर रहा हूं इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने फैसला स्वीकार कर लिया है। हम आज एक पुनर्विचार याचिका दायर कर रहे हैं। हमने एक रिट याचिका दायर की है कि अवमानना के तहत सजा के लिए अपील की प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने न्यायपालिका के प्रति अपमानजनक ट्वीट करने के कारण आपराधिक अवमानना के दोषी भूषण पर एक रुपए का सांकेतिक जुर्माना लगाया था। न्यायालय ने कहा था कि भूषण को जुर्माने की एक रुपये की राशि 15 सितंबर तक जमा करानी होगी और ऐसा नहीं करने पर उन्हें तीन महीने की कैद भुगतनी होगी तथा तीन साल के लिए वकालत करने पर प्रतिबंध रहेगा।