CBI की कस्टडी से 43 करोड़ का सोना हुआ गायब, CID को जांच के आदेश
तमिलनाडु में, 43 करोड़ रुपये का सोना गायब हो गया जिसे सीबीआई ने छापेमारी के दौरान जब्त किया था। अब यह मामला बहुत गर्माता जा रहा है और मामला अदालत तक पहुंच गया है। कोर्ट ने सीबी-सीआईडी को मामले की जांच करने का आदेश दिया है
मामले का पता तब चला, जब अरबों रुपये के जब्त सोना एक साथ तौला गया
इस मुद्दे पर, सीबीआई की ओर से कहा गया है कि इस मामले का पता तब ही चला जब अरबों रुपये के जब्त सोने को एक साथ तौला गया। सोने का वजन कम होने के बाद कम हो गया।
सोना 400.5 किलोग्राम था, 2012 में, सुराना निगम पर छापा मार कर जब्त किया
सोने का वजन 400.5 किलोग्राम था। 2012 में, सुराना निगम पर छापा मारा गया था और वहां से सोना जब्त किया गया था। लेकिन इसमें से 103 किलो सोना फिर से वजन के बाद गायब हो गया। यह घटना बेहद चौंकाने वाली है, इसलिए यह मामला अदालत तक पहुंच गया है और अदालत ने मामले की सीबी-सीआईडी जांच का आदेश दिया है।
कोर्ट ने CB-CID को 6 महीने के भीतर जांच पूरी करने का आदेश दिया
हालांकि सीबीआई ने स्थानीय एजेंसी की जांच पर आपत्ति जताई थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने CB-CID को 6 महीने के भीतर जांच पूरी करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति प्रकाश ने सीबी-सीआईडी जांच का आदेश दिया है, जिसकी जिम्मेदारी एसपी रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है।