SC ने दिए यूपी के सपा मंत्री गायत्रीप्रसाद के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश....

By Tatkaal Khabar / 17-02-2017 04:16:11 am | 13927 Views | 0 Comments
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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार के मंत्री गायत्रीप्रसाद प्रजापति के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा यूपी सरकार से कहा, आरोपी प्रभावशाली है तो इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस एफआईआर भी दर्ज नहीं करेगी। जस्टिस एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले में दर्ज कर जांच की जाए और दो माह में उसकी रिपोर्ट में दाखिल की जाए। यूपी सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस मामले की जांच में कोई अपराध सामने नहीं आया है। सरकार की ओर से अधिवक्ता आरपी मेहरोत्रा पेश हुए। उन्होंने कहा कि डीजीपी ने प्रारंभिक जांच करवाई थी लेकिन उनमें कोई संतोषजनक मामला सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि मामला 2013 से शुरू है ऐसे में आरोपों की सत्यता पता करना काफी मुश्किल है। शिकायतकर्ता महिला चित्रकूट की रहने वाली है। महिला का आरोप हैं कि आरोपी मंत्री ने उसे सपा में उच्च पद दिलाने के नाम पर पिछले दो सालों में कई बार रेप किया और उसकी नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ भी की। महिला ने कहा कि वह इसके खिलाफ पुलिस और यहां तक डीजवी से भी मिली लेकिन मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की लेकिन उच्च न्यायालय ने भी याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की।